एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) आयोजित करता है| इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति की जाती है| एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के लिए बोर्ड की अधिसूचना के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है|
लेकिन आवेदन से पहले आवेदकों के लिए यह जान लेना आवश्यक है, की वे इस परीक्षा के पात्र है या नही| इस लेख में विस्तार से इच्छुक अभ्यार्थियों की जानकारी के लिए एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है|
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एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयु सीमा
1. आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु चालू वर्ष 01 जनवरी को 21 वर्ष होनी चाहिए|
2. विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छुट का प्रावधान है|
एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शैक्षणिक योग्यता
एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी, जैसे-
कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष|
अथवा
50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हैं, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप मे नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा| किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप मे नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप मे नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा मे 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा|
अथवा
कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेन्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र मे दो वर्ष का डिप्लोमा|
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बीएलएड)|
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) मे 2 वर्षीय डिप्लोमा|
अथवा
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष आदि|
विशेष- आरक्षित वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी|
न्यूनतम पात्रता प्राप्तांक
एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा, जैसे-
1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / दिव्यांग व्यक्ति के लिए 50 प्रतिशत अंक निर्धारित है|
2. अन्य के लिए 60 प्रतिशत अंक निर्धारित है|
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स्पष्टीकरण
एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बोर्ड के स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जैसे-
1. एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा|
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा| अन्य राज्य के आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होगें|
3. दिव्यांगजन आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होगें|
4. एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा, जिसमें पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा| प्राप्तांको को राउण्डऑफ
नहीं किया जायेगा|
5. इस पात्रता परीक्षा मे अर्हता प्राप्त आवेदको मे से अशासकीय विद्यालयो के लिए भी नियुक्त किये जाने वाले शिक्षको की नियुक्ति की जा सकेगी|
6. यह स्पष्ट किया जाता हैं कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तो मे से यह एक शर्त की पूर्ति करेगा|
7. आवेदक को भाषा- 1 एवं भाषा- 2 के विकल्प मे अलग-अलग विषय चयनित करना होगा|
8. प्रश्न पत्र मे पैड़ागाँजी, भाषा- 1, भाषा- 2, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के पृथक-पृथक 30-30 प्रश्न होंगे|
9. प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मे भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष मे प्रवेशरत हैं, भी पात्रता परीक्षा मे बैठने हेतु मान्य होंगे| ऐसे आवेदको को उस तिथि की अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे|
10. इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी|
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