मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) आयोजित करता है| इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति की जाती है| मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के लिए बोर्ड की अधिसूचना के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है|
लेकिन आवेदन से पहले आवेदकों के लिए यह जान लेना आवश्यक है, की वे इस परीक्षा के पात्र है या नही| इस लेख में विस्तार से इच्छुक अभ्यार्थियों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है|
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मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शैक्षणिक योग्यता
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी, जैसे-
उम्मीदवार को संबंधित विषय में दवितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड़ या उसके समकक्ष होना चाहिए|
न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा, जैसे-
1. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाती / पिछडा वर्ग / दिव्यांगजन के लिए 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए|
2. अन्य के लिए 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए|
स्पष्टीकरण
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बोर्ड के स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जैसे-
1. पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा| स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी|
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा| अन्य राज्य के आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक का 60 प्रतिशत होंगे|
3. दिव्यांगजन आवेदकों के लिये न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे|
4. पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जिसमे पात्रता परीक्षा के प्राप्तांको का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा| प्राप्तांको को राउंडऑफ नहीं किया जायेगा|
5. क) पात्रता परीक्षा के परिणाम की विषयवार एकीकृत सूची जारी की जायेगी| इस सूची में यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, दिव्यांगजन श्रेणी, महिला एवं अतिथि शिक्षक आदि का उल्लेख होगा|
ख) मेरिट सूची तैयार करने तथा नियोजन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार होगी|
6. एक से अधिक विषयों में दवितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड़ या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त आवेदक को एक से अधिक विषयों में पृथक-पृथक आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा|
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मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयु सीमा
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आयु सीमा का प्रावधान इस प्रकार है, जैसे-
1. आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए|
2. अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी, जैसे-
क्रमांक | आवेदक | अधिकतम आयु | अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा बाहर के आवेदकों लिए आयु-सीमा |
1 | पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 40 | 49 |
2 | महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 45 | 54 |
3 | पुरुष / महिला (मध्यप्रदेश शासन के निगम, मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 45 | – |
4 | पुरुष/महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) | 45 | 54 |
5 | दिव्यांगजन आवेदकों के लिये | 45 | 54 |
3. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्राप्त होगा|
4. जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांगजनो को आरक्षण का लाभ मिलेगा|
5. आयु गणना किस तिथि से मान्य की जाएगी, जैसे-
क) पात्रता परीक्षा के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना विज्ञापन जारी होने के तिथि के पश्चात् आने वाली 1 जनवरी के सन्दर्भ में की जायेगी|
ख) पात्रता परीक्षा के उपरांत नियुक्ति के लिये पृथक से विज्ञापन जारी किया जायेगा| नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरांत रिक्त पदों के लिए वास्तविक रूप से जारी होने वाले विज्ञापन के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी|
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मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदक के लिए निरर्हताएं
कोई भी मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) के लिए नियोजन हेतु पात्र नहीं होगा, जैसे-
1. यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो|
2. यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है|
3. यदि उसे ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमे नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त हो, परन्तु जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा|
4. यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है|
5. यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो|
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हों और यदि उनमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो|
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