भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक साल की जीवन बीमा योजना है जो साल-दर-साल नवीकरणीय है और मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है| यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की बीमा कंपनियों के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ करके संचालित की जाती है|
सरकार ने बीमा क्षेत्र पर बहुत जोर दिया है क्योंकि पहले आबादी के एक बड़े हिस्से के पास बीमा कवरेज तक पहुंच नहीं थी| समाज के गरीब और वंचित वर्ग को शामिल करने के लक्ष्य के साथ, इस सामाजिक सुरक्षा योजना की परिकल्पना ‘सबके साथ सब का विकास’ की दृष्टि के साथ समावेशी विकास की भावना को बढ़ावा देने के लिए की गई थी| इस लेख में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी का उल्लेख किया गया है|
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जीवन ज्योति बीमा कवरेज के दायरे
सहभागी बैंको के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक शामिल होने के हकदार होंगे| यदि, किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों मे कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में,वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा| बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा|
जीवन ज्योति बीमा नामनिवेश साधन
कवर 1 जून से 31 मई तक एकवर्ष के लिए होगा जिसमे शामिल होने के लिए नामित बचत बैंक खाते से स्वत: नामे द्वारा नामांकन/भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर हर वर्ष 31 मई तक,प्रारंभिक वर्ष के लिए उक्त रूप में अपवाद के साथ,विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा| संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है|
इस योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में, निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकते है|
भविष्य के वर्षों में, पात्र श्रेणी में नए सदस्य, या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पूर्व में इस योजना मे शामिल नही हुए थे या जिन्होने अपना अंशदान बंद किया था,इस योजना में, यदि वह जारी हो तो, अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर शामिल हो सकते है|
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जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
1. यह योजना पॉलिसीधारक की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करती है|
2. यह एक जीवन बीमा योजना है और केवल आकस्मिक मृत्यु में लाभ प्रदान करती है; परिपक्वता या पॉलिसी के आत्मसमर्पण पर कोई लाभ उपलब्ध नहीं है|
3. देय प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के रूप में कर लाभ के लिए पात्र है|
जीवन ज्योति बीमा मुख्य विशेषताएं
1. बीमाधारक को 1 वर्ष के लिए जीवन कवरेज प्रदान करती है|
2. बीमाधारक हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण कर सकता है|
3. अपनी पसंद के अनुसार, बीमाधारक किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकता है और भविष्य में इसे फिर से शुरू कर सकता है|
4. पॉलिसी में अधिकतम 2 लाख रुपये का बीमा किया जाता है|
5. अन्य टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना में यह योजना प्रति वर्ष बहुत कम प्रीमियम दर प्रदान करती है यानी रु 330 इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष तक के सभी आयु समूहों के लिए प्रीमियम दर समान है|
6. पॉलिसी द्वारा दी जाने वाली क्लेम प्रक्रिया बहुत ही सरल और ग्राहक के अनुकूल है|
7. ऐसे कुछ मामले हैं जिनके तहत पॉलिसी द्वारा दिए गए मृत्यु लाभ को समाप्त किया जाता है, जैसे-
अ) यदि बीमाधारक 55 वर्ष से अधिक है|
ब) पॉलिसीधारक का बीमा विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है|
स) अगर बीमा कराने के लिएबीमाधारक के पास बैंक खाते में बचत का अपर्याप्त संतुलन है|
द) यदि आप प्रारंभिक वर्षों में इस योजना को खरीदने में विफल रहते हैं तो आप बाद के वर्षों में वार्षिकप्रीमियम का भुगतान करके और स्व-सत्यापित स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जमा करके पॉलिसी में शामिल हो सकते हैं|
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जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम
रूपये 330/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष, इस योजना के तहत, दिए गए विकल्प के अनुसार,प्रीमियम एक किश्त में ‘स्वत:नामे’ सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बचत खाते से प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 31 मई या उस से पूर्व काट लिया जाएगा|
31 मई के पश्चात, संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है| वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी| अतिशय प्रकार के अनपेक्षित प्रतिकूल परिणामों के अलावा यह प्रयास किया जाएगा कि प्राथम तीन वर्षों में प्रीमियम को बढ़ाया न जाए|
जीवन ज्योति बीमा नामांकन कैसे करें
एक व्यक्ति उस बैंक के माध्यम से योजना में शामिल हो सकता है जिसमें उसका बचत खाता है| इस योजना का प्रबंधन एलआईसी और अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है| जो लोग नामांकन करना चाहते हैं, वे वर्ष के दौरान किसी भी समय पूर्ण वार्षिक प्रीमियम राशि का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं| जो लोग योजना से बाहर हो गए हैं वे भी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके वापस शामिल हो सकते हैं|
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जीवन ज्योति बीमा पात्रता की शर्ते
1. सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक, जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु ) के बीच है तथा जो उक्त साधन के रूप में योजना मे शामिल होने हेतु / स्वत:नामे हेतु सहमति दे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जा सकता है|
2. जो व्यक्ति प्रारंभिक नामांकन की अवधि के बाद, 31 अगस्त या 30 नवंबर चालू वर्ष तक की विस्तारित अवधि तक, जैसा भी मामला हो,योजना में शामिल हो रहे है उन्हे,एक आत्म-प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे किसी भी गंभीर बीमारियों’ जैसा कि नामांकन के समय सहमति सह घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है,से ग्रस्त नही है|
मास्टर पालिसी धारक: सहभागी बैंक मास्टर पालीसी धारक होंगे| सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा|
आश्वासन की समाप्तिः सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा तथा उस स्थिति में कोई भी लाभ देय नही होगा, जैसे-
क) 55 साल की उम्र (जन्म दिन के निकटतम आयु) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश हालांकि, 50 वर्ष की आयु परे संभव नही होगा ) तक वार्षिक नवीनीकरण हो|
ख) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर|
ग) यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/ अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख रूपये के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा तथा प्रीमियम जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा|
घ) यदि बीमा कवर देय तिथि पर किसी तकनीकी कारण से (जैसे पर्याप्त राशि न होना या किसी प्रशासनिक मुद्दो की वजह से) बंद हो जाता है तो वह, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और अच्छे स्वास्थ्य की एक संतोषजनक बयान की प्राप्ति पर फिर से बहाल किया जा सकता है|
ङ) सहभागी बैंक नियमित नामांकन के मामले में प्रतिवर्ष 30 जून या इससे पूर्व, तथा अन्य मामलों में प्राप्ति के महीने में, प्रीमियम प्रेषित करेगा|
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जीवन ज्योति बीमा दावा कैसे करें?
पॉलिसीधारक के निधन पर, दावे का निपटान एलआईसी के संबंधित पेंशन और समूह योजना (पी&जीएस) कार्यालय/यूनिट द्वारा किया जाएगा| दावा निपटान की प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे-
1. पॉलिसी के नॉमिनी को पॉलिसीधारक के बैंक से संपर्क करना होगा, जो पीएमजेजेबीवाई योजना से जुड़ा हुआ है|
2. नामांकित व्यक्ति के पास पॉलिसीधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए|
3. इसके बाद, नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद जमा करनी होगी| इसे बैंक से प्राप्त किया जा सकता है या वित्त मंत्रालय के एलआईसी, बैंक, जन सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है|
4. इसके बाद, नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद जमा करनी होगी| इसे बैंक से प्राप्त किया जा सकता है या वित्त मंत्रालय के एलआईसी, बैंक, जन सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है|
5. नॉमिनी को क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी के बैंक अकाउंट के कैंसल चेक की जेरोक्स कॉपी अगर उपलब्ध हो तो जमा करनी होगी, अगर नहीं तो उसे पॉलिसीधारक के सेविंग बैंक अकाउंट का बैंक विवरण देना होगा, जो इससे जुड़ा हुआ है|
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जीवन ज्योति बीमा दावे का प्रसंस्करण
बैंक द्वारा-
1. दावा प्राप्त होने पर, बैंक अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि पॉलिसी सक्रिय है या नहीं| बैंक यह जांच करेगा कि सदस्य की मृत्यु से पहले वार्षिक नवीनीकरण तिथि, यानी 1 जून को उक्त कवर के लिए प्रीमियम काटा गया था और एलआईसी की संबंधित पी&जीएस यूनिट को प्रेषित किया गया था|
2. यदि पॉलिसी सक्रिय है, तो बैंक नामांकित विवरण और दावा प्रपत्र की जांच करेगा और दावा प्रपत्र के प्रासंगिक कॉलम भरेगा|
3. बैंक को तब एलआईसी के नामित पी&जीएस कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे- अ) विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म, ब) मृत्यु प्रमाण पत्र, स) डिस्चार्ज रसीद, द) नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी (यदि उपलब्ध हो)|
4. एलआईसी के नामित पी&जीएस कार्यालय में दावा फॉर्म जमा करने की समय सीमा नामांकित व्यक्ति से दावा फॉर्म की प्राप्ति से 30 दिन है|
नामित पी&जीएस यूनिट द्वारा-
1. दावा प्रपत्र और संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करें और पूर्णता सुनिश्चित करें, यदि नहीं, तो संबंधित बैंक से संपर्क करें|
2. इसके बाद, नामित पी&जीएस यूनिट यह सत्यापित करेगी कि क्या सदस्य का कवरेज लागू है और किसी अन्य खाते के माध्यम से सदस्य के लिए कोई मृत्यु दावा निपटान प्रभावित नहीं हुआ है| यदि पहले किसी दावे का निपटारा किया गया है, तो नामांकित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, और एक प्रति बैंक को चिह्नित की जाएगी|
3. यदि यह एकमात्र दावा निपटान है, तो राशि नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते/पॉलिसीधारक खाते में जारी की जाएगी, और नामांकित व्यक्ति को एक पावती भेजी जाएगी और एक प्रति बैंक को चिह्नित की जाएगी|
4. बीमा कंपनी के पास बैंक से दावे की प्राप्ति के दावे को निपटाने के लिए 30 दिन का समय होता है|
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जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रशासन
उपरोक्त शर्तों के अनुसार, यह योजना एलआईसी पेंशन एवं समूह योजना इकाईयों /अन्य बीमा कम्पनी द्वारा प्रशासित की जाएगी| डाटा प्रवाह की प्रक्रिया और डाटा प्रोफॉर्मा अलग से सूचित किया जाएगा| खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व स्वत: नामे प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत वार्षिक प्रीमियम की एक किश्त में वसूली की ज़िम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी|
सदस्य,योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष स्वत: नामे हेतु “एक बार मैंडेट” भी दे सकते हैं| निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ स्वत: नामे प्राधिकरण/सहमति सह घोषणा पत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएँगे| दावों के मामलों में,एलआईसी/बीमा कम्पनी इनके प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकती है|
एलआईसी/ बीमा कम्पनी किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है| पावती को पावती-सह-बीमा प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जा सकता है| आवश्यकतानुसार, वार्षिक आधार पर अंशाकन आदि के लिए,इस योजना के अनुभव को मानीटर किया जाएगा|
जीवन ज्योति बीमा प्रीमियम का विनियोग
1. एलआईसी/ बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम :रूपये 289/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
2. बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्ति :रूपये 30/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
3. सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति :रूपये 11/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
4. इस योजना की प्रस्तावित प्रारंभ तिथि 01 जून, 2015 होगी है| उत्तरवर्ती वार्षिक नवीनीकरण तिथि हर आनुक्रमिक वर्ष की पहली जून होगी|
5. यदि स्थिति ऐसी हो तो, इस योजना को अगली नवीनीकरण तिथि प्रारंभ होने से पूर्व बंद किया जा सकता है|
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