
बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती (Bihar Police Driver Recruitment) का आयोजन पदों की रिक्तियों के अनुसार केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC), पटना द्वारा किया जाता है| बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना के बाद पद के लिए चयनित होने हेतु उम्मीदवार को शैक्षणिक और शारीरिक मानकों की पात्रता की जानकारी होना आवश्यक है| पात्रता मानदंड बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि वे उन संभावित उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए और चुनौतीपूर्ण पद के लिए उचित न्याय कर सकते हैं|
यदि कोई आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह चयन प्रक्रिया के साथ आवेदन नहीं कर सकता है यानि आगे नहीं बढ़ सकता है| बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 घंटे के लिए 100 अंकों की होगी| लिखित परीक्षा में प्रश्न 12 वीं स्तर के होने की उम्मीद है| सामान्य ज्ञान (सामान्य जागरूकता, इतिहास, सामान्य विज्ञान आदि) और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे| प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए जाते हैं|
जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें शारीरिक पात्रता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा| दोनों परीक्षा में समग्र कटऑफ हासिल करने के बाद, उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा और अंतिम परिणाम निकाला जाएगा| इसलिए उम्मीदवारों को इस लेख में उल्लिखित बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती पात्रता मानदंड और भर्ती प्रक्रिया के विस्तृत विवरण को जान लेना चाहिए|
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बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती महत्वपूर्ण बिंदु
भर्ती पद का नाम | बिहार पुलिस ड्राइवर |
संगठन का नाम | बिहार पुलिस विभाग |
संचालन निकाय | केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) पटना |
भर्ती की आवृति | रिक्ति आधारित |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
परीक्षा का तरीका | पेन पेपर आधारित या ऑनलाइन |
परीक्षा की भाषा | हिंदी / अंग्रेजी |
भर्ती का स्तर | राज्य स्तर |
चयन प्रक्रिया | लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण, चालन दक्षता जाँच और चिकित्सा परीक्षण |
भर्ती का उदेश्य | बिहार राज्य में रिक्त पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के पदों को भरना |
आधिकारिक वेबसाइट | csbc.bih.nic.in |
बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती महत्वपूर्ण तिथियां
उम्मीदवारों को बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती (Bihar Police Driver Constable Recruitment) की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि कोई महत्वपूर्ण आवेदन या परिणाम तिथि न छूटे| इसके लिए उम्मीदवारों को हमारा सुझाव है की उनको केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC), पटना की अधिकारिक वेबसाइट (csbc.bih.nic.in) का अवलोकन करते रहना चाहिए| ताकि स्वयं नयी सूचना से अवगत होते रहें|
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बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती योग्यता मानदंड
जो उम्मीदवार बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले पात्रता मानदंड की जांच करनी चाहिए| मानदंड बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाते है और सभी उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने हेतु इन्हें पूरा करना होगा| जो इस प्रकार है, जैसे-
नागरिकता- बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है|
शैक्षणिक योग्यता- चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) पास या समकक्ष अनिवार्य होगी|
मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति- मात्र वैसे ही पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी जिनके पास विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होगी, इस पद हेतु आवेदन करने के योग्य होंगे|
आयु सीमा
बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों की उम्र दसवीं-बोर्ड अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी, जैसे-
1. सामान्य (अनारक्षित) कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष होनी चाहिए|
2. पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष होनी चाहिए|
3. पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अट्ठाईस) वर्ष होनी चाहिए|
4. अनुसूचित जाति/कोटि एवं अनुसूचित जन-जाति/कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 (बीस) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष होनी चाहिए|
5. बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जाएगी|
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शारीरिक मापदण्ड
बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना के मापदण्ड को पूरा करना आवश्यक होगा, जैसे-
ऊँचाई-
1. अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर|
2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर|
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर|
4. भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 गोरखा बटालियन में) के लिए- न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर|
5. सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए- न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर|
सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)-
1. अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए-
बिना फुलाए- 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए-
बिना फुलाए- 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए-
बिना फुलाए- 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
4. भारतीय मूल के गोरखा (सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 गोरखा बटालियन में) के लिए-
बिना फुलाए- 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
नोट-
1. उपरोक्त सभी के लिए फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा|
2. महिला उम्मीदवारों पर यह अर्हता लागू नहीं होगी अर्थात महिलाओं के सीना मापन लागु नही है|
3. महिला उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 48 किलो ग्राम होना आवश्यक है|
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बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया
लिखित परीक्षा- बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए पर्षद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा| लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा| प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे| लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो (2) घंटे की होगी| प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक देय होगा|
सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल (Disqualify) घोषित किये जायेंगे अर्थात उन्हें ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी|
पाठ्यक्रम- लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दो से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे| बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- बिहार पुलिस चालक कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न और सिलेबस
लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम पाँच (5) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा|
शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में पर्षद उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम कर सकेगा|
लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अपेक्षित शारीरिक दक्षता जाँच पर्षद द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा|
लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी| लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक Qualifying) होगी|
उत्तर पुस्तिका- ओएमआर या उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची/ परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी|
लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे|
उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा| इसके लिए पर्षद जिम्मेदार नहीं होगा|
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शारीरिक दक्षता जाँच
द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता जाँच अर्हक (Qualifying) प्रकृति की होगी और इन जाँचों में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा| शारीरिक दक्षता मानदंड इस प्रकार है, जैसे-
दौड़- उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है-
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- एक मील (1.6 किमी) की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में पूरी करनी होगी|
सभी कोटि की महिलाओं के लिए- एक किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में पूरी करनी होगी|
नोट- विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा|
उँची कूद- उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है-
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 3(तीन) फीट 6 (छः) इंच
सभी कोटि की महिलाओं के लिए- न्यूनतम 2(दो) फीट 6(छः) इंच
लंबी कूद- उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है-
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 10 (दस) फीट
सभी कोटि की महिलाओं के लिए- न्यूनतम 7 (सात) फीट
गोला फेंक- उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है-
सभी कोटि के पुरुषों के लिए- 16 पौंड का गोला न्यूनतम 14 (चौदह) फीट
सभी कोटि की महिलाओं के लिए- 12 पौंड का गोला न्यूनतम 8 (आठ) फीट|
उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा- ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा| उक्त तीनों जाँच/स्पर्धाओं के लिए तीन (03) मोके दिए जायेंगे|
यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष दर्ज करा सकेगा| पर्षद आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा|
शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को विहित प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा|
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चालन दक्षता जाँच
तृतीय चरण में मोटर वाहन चालन संबंधी अवधारित शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा| इस दक्षता जाँच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा| उम्मीदवारों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे, जैसे-
टेस्टिंग ट्रैक- परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रूख बदलकर पुनः उल्टे रूप में रास्ते से ही बाहर आना होगा|
नोट- यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा|
उपर्युक्त टेस्टिंग में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा, जैसे-
क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक- 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे, जैसे-
समय | गियर परिवर्तन | अधिकतम अंक |
1 मिनट तक | 3 गियर | 20 |
1 मिनट तक | 5 गियर | 16 |
1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक | 5 गियर | 12 |
2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक | 5 गियर | 08 |
ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक- 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे, जैसे-
समय | गियर परिवर्तन | अधिकतम अंक |
1 मिनट तक | 3 गियर | 20 |
1 मिनट तक | 5 गियर | 16 |
1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक | 5 गियर | 12 |
2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक | 5 गियर | 08 |
ग) बस ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जायेगा)- यह जाँच सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होगी| इसमें भारी मोटर वाहन (HMV) चालन अनुज्ञप्ति धारक ही भाग ले सकेंगे| इस जाँच में प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा अंक में जोड़े जाएंगे| इस जाँच के लिए अधिकतम अंक- 20 होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे, जैसे-
1. सभी गियर बदलकर, बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर- 08 अंक
2. गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना- 04 अंक
3. गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना- 08 अंक
घ) उम्मीदवारों के वाहन चालन की ज्ञान की जाँच हेतु चयन पर्षद द्वारा गठित समिति द्वारा, मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्नों की सूची में से उम्मीदवारों से 20 प्रश्न मौखिक पूछे जायेंगे, जिसके लिए अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे|
ड.) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पूर्जे, रख-रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जायेगी। इसके लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक दिये जायेंगे|
नोट- उपर्युक्त (क) एवं (ख) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 08 (आठ) अंक तथा (घ) एवं (ड.) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 06 (छः) अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे| (ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता जाँच’ को छोड़कर सभी जाँचों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा|
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अंतिम मेरिट सूची
1. बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची वाहन चालन दक्षता परीक्षा’ में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी|
2. बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक संविदा नियोजन अवधि के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 05 (पाँच) अंकों, अधिकतम 25 अंकों, की अधिमानता दी जा सकेगी|
3. वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा| उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं और संविदा नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो अंकों की गणना निम्न प्रकार होगी, जैसे-
वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक- | 95 x 0.75 = 71.25 |
संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता अंक- | 25 = 25 |
कुल अंक- | 96.25 |
परंतु यदि किसी अभ्यर्थी को संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता प्राप्त नहीं हो, और उसे वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त हो, तो उसे 95 x 0.75 = 71.25 अंक प्राप्त होंगे|
4. बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच में प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेरिट अंक में जोड़े जाएँगे|
5. मोटर वाहन के चालन संबंधी दक्षता की परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेरिट सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेरिट क्रम में ऊपर रहेंगे| समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेरिट सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उपर रहेंगे|
इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेरिट क्रम में ऊपर रहेंगे| इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाये तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी|
6. अंतिम मेरिट सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक- 33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक- 35%, तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक- 40% होगा|
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चिकित्सीय जाँच, चरित्र सत्यापन
1. चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0-103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0-101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जायेगा| प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जाएंगे|
2. बिहार पुलिस हस्तक नियम, 658 (iv) में किये गये प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्त्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो|
3. नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा| दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच, चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी| नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा|
4. हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा|
आरक्षण
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे|
नियुक्ति प्राधिकार
बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 के नियम 2 (ग) के अनुसार बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी होंगे| पर्षद से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा/समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा की जाएगी| अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजी जायेगी|
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