इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना फरवरी 2009 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की अध्यक्षता में हमारे देश में विकलांग लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई थी| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना विकलांग लोगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है|
कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से संबंधित है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है| 79 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए पेंशन के रूप में 300 रुपये का भुगतान किया जाता है और 79 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 500 रुपये की राशि लागू होती है| इस लेख में, आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) को विस्तार से जानेगे|
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विकलांग पेंशन योजना पात्रता
इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं| इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995″ में वर्णित निम्न श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना गया है, जैसे-
1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. कुष्ठ रोग मुक्त
4. श्रवण शक्तिहास
5. चलन निःशक्तता
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रूग्णता एवं बौनेपन से ग्रसित|
विकलांग पेंशन योजना पेंशन दर
55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष को रूपए 750/- प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष पेंशनर किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/- प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/- प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपए 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है| जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपए 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है|
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विकलांग पेंशन योजना के लाभ
नामांकित लोग निम्नलिखित लाभों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे-
1. केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक मदद की जाएगी|
2. सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से, लोग अपनी विकलांगता के बावजूद अपने दम पर हो सकते हैं|
3. 18-79 वर्ष की आयु के लोगों को 300 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जबकि 79 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है|
आवश्यक दस्तावेज़
इस विकलांग योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए, जैसे-
1. आधार कार्ड
2. विकलांगता प्रमाण पत्र
3. आवेदक का निवास प्रमाण
4. खाता विवरण
5. आयु प्रमाण
6. गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड|
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विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र लेने के लिए आवेदक को स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं का दौरा करना होगा| फॉर्म को विधिवत भरने के बाद उसे उसी कार्यालय में जमा करना होगा| आवेदन पत्र नि:शुल्क प्राप्त किया जाता है| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना आवेदन से संबंधित दिशानिर्देश इस प्रकार है, जैसे-
व्यक्तिगत रूप से आवेदन-
1. इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियां संबंधित जिला अधिकारिता विभाग और वरिष्ठ नागरिक कार्यालय में जमा करनी होती है|
2. आवेदन पत्र संबंधित काउंटर से प्राप्त करें|
3. जांच के बाद, आवेदन अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है|
4. अनुमोदन के बाद पेंशन हर महीने की 15 तारीख को नकद के माध्यम से मासिक रूप से प्रेषित की जाएगी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जीपी मुख्यालय या बीडीओ कार्यालय में और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका / एनएसी कार्यालय में या राज्य के मानदंडों के अनुसार छुट्टी हो।
5. आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक को विधिवत सूचित किया जाता है|
नोट:-
1. आवेदन संबंधित दस्तावेजात् के साथ ई मित्र से भी ऑन लाईन किया जा सकता है|
2. योजना और आवेदन प्रक्रिया पर किसी भी संदेह के मामले में कृपया “समाज कल्याण विभाग और आयुक्त विकलांग” से संपर्क करें|
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