मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी और पीएनएसटी: सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (GNTST) और प्री-नर्सिंग चयन परीक्षा (PNST) मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) प्रति वर्ष आयोजित करता है| इस परीक्षा के माध्यम से बोर्ड जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी परीक्षण (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं बीएससी नर्सिंग (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश प्रदान करता है| इच्छुक अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें, कि यह परीक्षा केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है|
मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी प्रवेश परीक्षा के लिए बोर्ड की अधिसूचना के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है| लेकिन आवेदन से पहले आवेदकों के लिए यह जान लेना आवश्यक है, की वे इस परीक्षा के पात्र है या नही| इस लेख में विस्तार से इच्छुक अभ्यार्थियों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी प्रवेश परीक्षा पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है| प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें- MP GNTST & PNST प्रवेश परीक्षा: पात्रता, आवेदन और काउंसलिंग
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मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी और पीएनएसटी पात्रता मापदंड
आवेदकों के संदर्भ के लिए मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी परीक्षा हेतु राष्ट्रीयता पात्रता मानदंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे उल्लिखित है| जो इस प्रकार है, जैसे-
1. उम्मीदवार भारत की नागरिकता रखता हो|
2. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो यानि की आवेदक के पास मध्यप्रदेश राज्य का वैध निवास प्रमाण पत्र (Domicile) होना चाहिए|
मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी और पीएनएसटी शैक्षणिक योग्यता
आवेदकों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता पात्रता मानदंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे उल्लिखित है| जो इस प्रकार है, जैसे-
1. बीएससी नर्सिग पाठयक्रम एवं जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश / राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् भोपाल / सीबीएसईआईसीएसई / से मान्यता प्राप्त स्कूलों से की 10+2 प्रणाली और 12 वी कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो|
2. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी|
3. जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतुआशा कार्यकर्ता की शैक्षणिक योग्यता उपरोक्त के समान होगी तथा साथ ही 5 वर्ष का सेवा अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशंसित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा|
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मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी और पीएनएसटी आयु सीमा
आवेदकों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी परीक्षा हेतु आयु सीमा पात्रता मानदंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे उल्लिखित है| जो इस प्रकार है, जैसे-
1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण वर्ग के लिये आमतौर पर अभ्यर्थी की (क्रीमिलेयर) 1 जुलाई वर्तमान वर्ष को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिये|
2. आशा कार्यकर्ताओं के लिये आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये 1 जुलाई वर्तमान वर्ष को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये|
3. आशा कार्यकर्ता के लिये आरक्षित सीटो में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में छूट का कोई प्रावधान नही है|
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग(नॉन परित्यक्ता तथा क्रीमिलेयर) विधवाओं के लिए आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी|
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मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी और पीएनएसटी अन्य मानदंड
आवेदकों की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश जीएनटीएसटी & पीएनएसटी परीक्षा हेतु अन्य मानदंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे उल्लिखित है| जो इस प्रकार है, जैसे-
1. समय-समय पर यथा संशोधित मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्ते नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगें|
2. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अयोग्य होगा|
3. स्वास्थ्य सेवायें जिनका सीधा संबंध जन सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज में है| इसलिए ये पद विकलांग की श्रेणी से मुक्त है और वे सेवायें प्रदाय करने में असमर्थ होगे|
4. बोर्ड के अनुसार पुरुष अभ्यर्थि अपात्र होगें|
5. मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनॉक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थिक विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो अयोग्य होगा, अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा|
6. किसी अभ्यर्थी की और से, अभ्यर्थी के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरहित माना जायेगा|
7. परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक को परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा|
8. फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा|
9. पररूप धारण (Impersonation) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाऐगा|
10. अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे|
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